सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत को सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोट 10 सितंबर को अब इस मामले पर फैसला सुनाएगा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई की तरफ से हुई गिरफ़्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोट से राहत की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के जमानत की मांग याचिका पीआर आदेश सुरक्षित रख लिया है। 10 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट आईएसपीआर अपना फैसला सुनाएगा।
इस पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां के बेंच ने सुनवाई की .दोनो पाचो के तरफ से दिन भर दलीले पेश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने काई बीआर इस बैट का जिक्र किया कि एक जमानत के मामले में बहुत समय लग गया।
सीबीआई ने कहा जमानत मिलि तो गवाह मुकर जाएंगे।
सीबीआई ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है तो अबकारी नीति घोटाला में जूडे भ्रष्टाचार्ये के मामले के कई गवाह विरोधी हो जाएंगे। एएसजी एएसवी राजू ने अरविन केजरीवाल को रिहा ना करने को कहा। एएसजी एएसवी ने तर्क देते हुए कहा, अगर आप अरविंद केजरीवाल को रिहा करते हैं तो गवाह मुकर जाएंगे।