उत्तराखंड में लागू होना जा रहा हैं यूसीसी। 27 जनवरी को इसे आधिकारिक रूप से लागू कर दिया जाएगा।उत्तराखंड यह कानून लागू करने वाला पहला राज्य बन गया हैं। यह कानून उत्तराखंड में रहने वाले हर नागरिक पर लागू होगा। ओर सभी इस कानून को मानने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। यूसीसी के लागू होने के बाद सभी नागरिकों को समानता मिलेगी। इस कानून को लागू करने से पहले बहुत सारी तैयारियां की जो चुकी है। दौरे के बाद इसे दोपहर 12:30 बजे अधिकारिक रूप से लागू कर दिया जाएगा।
यूनिफार्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया हैं।
इस कानून लाने के कई फायदे है। ये राज्य को जोड़ने का काम करेगी। तथा लोगों के बीच समानता लाएगी। लिंग, जाति, धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेद भाव नहीं किया जायेगा। सभी लोगों की सामान अधिकार मिलेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने चुनाव के दौरान हु जनता से वादा किया था कि वे यूसीसी को उत्तराखंड में लायेगे। ओर उन्होंने इसे पूर्ण भी किया। इसके लिए उन्होंने पहले से कई तैयारियां भी करली है।
यूसीसी के तहत किए जाएंगे कई बदलाव
यूसीसी लागू होना के बाद राज्य में कई सारे बदलाव किए जाएंगे। लिव इन रिक्शनशीप में रहने वाले कपल्स को पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तलाक लेने वाले कपल्स को 60 दिन के अंदर जानकारी पोर्टल को देनी पड़ेगी। चाहे वह कपल कोई भी जाति का हो। हलाला ओर वहुविवाह को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। यह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की तरफ से एक बहुत बड़ी पहल की गई है। जिसे राज्य को एक नई दिशा मिलेगी। ओर राज्य के सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलेगे।
आखिर क्या है यूसीसी
यूसीसी का फुल फॉर्म है, यूनिफार्म सिविल कोड। मतलब समान नागरिक संहिता। यूसीसी हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है। सरल शब्दों में कहा जाए तो इस संहिता का मतलब है कि एक कानून जिसे देश के हर नागरिकों द्वारा माना जाए। चाहे वह किसी भी जाति,धर्म, लिंग, रंग का हो। इस कानून के अंदर सभी लोगों को समान अधिकार दिए जाते है। तथा सभी नागरिकों के लिए समान नियम होते है। किसी भी नागरिक के साथ धर्म जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता हैं।
1867 में ही गोवा में लागू हुआ यूसीसी
हालांकि यूसीसी लागू करने वाला पहला देश गोवा है। गोवा में पुर्तगालियों ने आजादी के पहले ही 1867 में यूसीसी लागू किया था। गोवा के तीन तलाक, हालाला , बहुविवाह ये सारे नियम पर यूसीसी के तहत रोक लगाया गया हैं।