मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में दम ने जारी किया नए आदेश। अब सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने और देने पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया हैं। यह आदेश DM द्वार सोमवार को जारी किया गया। अगर किसी के भी द्वारा इस कानून का उल्लंघन किया गया तो, इसके बाद उसपर सख्त कारवाही की जाएगी। DM द्वारा यह फैसला भीख मांगने वाले लोगों की सेफ्टी वा अपराध, हादसा आदि चीजों को देख कर लिया गया हैं। भिखारियों के रहने के लिए व्यस्था की गई हैं। भोपाल से पहले इसे इंदौर में लागू किया गया था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 धारा 163 के तहत इस आदेश को लागू किया गया।
भीख मांगना अब,अपराध की श्रेणी में किया गया शामिल
भोपाल के DM कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सोमवार को यह आदेश जारी किया है। अब किसी भी व्यक्ति को भीख देना और मांगना एक अपराध माना जाएगा। इसके लिए सीसीटीवी कैमरे की भी मदद ली जाएगी। अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसे करते पाया गया तो कोर्ट उन पर सख्त कारवाही भी करेगी। इस आदेश को जारी करने से पहले कुछ इंतजामात कर लिए गए हैं। भिखारियों के लिए एक भिक्षक गृह भी बनवाया गया है। जहां भिखारी लोग आकर शरण ले सकते है। लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर अब भीख नहीं मांग सकते। ऐसा करने के पीछे का कारण अपराध हादसा,को रोकना बताया गया हैं।
यह कदम भोपाल में आपराधिक मामलों को रोकने के चलते उठाया गया हैं। सड़क दुर्घटना को रोकने, हादसे, अपराध को कम करने के लिए यह फैसला लिया गया हैं। क्योंकि देखा गया है कि लोग भीख मांगने वाले लोग अपनी मनमानी करते तथा नशीली प्रदार्थों का भी उपयोग करते है। जो हमारे समाज पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा हैं। ओर भीख मांगने को तो एक सामाजिक बुराई ही माना जाता हैं।