इराक में किया जा रहा हैं कानून संशोधन, अब पुरुष 9 साल की लड़की से कर सकेंगे शादी इराक में सरकार देश के कानून में संशोधन करने में जूटी हैं । इस कानून के तहत लड़कियों की शादी की उम्र 9 वर्ष कर दी जाएगी। यह संशोधित कानून के अनुसार, पुरूष 9 साल तक की लड़की से शादी कर पाएंगे। द टेलीग्राफ रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं का तलाक, बच्चे की कस्टडी, तथा विरासत के अधिकार से वंचित , करने के लिए संशोधन भी प्रस्तावित किए गए हैं । यह कानून नागरिकों के घरेलू मामलों पर फैसले लेने के लिए धार्मिकों अपराधियों या नागरिक न्यायपालिका में से किसी एक को चुनने की अनुमति भी देगी।
इस विधेयक की पूरे विश्व भर में आलोचना की जा रही हैं। इसे महिलाओं की सुरक्षा तथा अधिकारों का उल्लंघन बताया जा रहा हैं। सिया गठबंधन वाली सरकार का कहना हैं कि संशोधित कानून इस्लामी सरिया कानून का अनुरूप है। इस कानून के आने से लड़कियों के अनैतिक संबंध खत्म होगे,इस कानून का उद्देश्य भी यही है। महिलाएं इस कानून का विरोध कर रहीं हैं। इसके बाद भी सरकार इस कानून को लाना चाहती है ।
यह विधेयक महिलाओं की कानूनी सुरक्षा को लेकर बड़ी समस्या पैदा करता हैं। एक तरफ विश्व में हर जगह बाल विवाह को पूरी तरह खत्म किया जा रहा हैं, तो दूसरी तरफ ये मुस्लिम देश बाल विवाह को ओर बढ़वा दे रहे हैं। महिला समूहों के पुरजोर विरोध के बाद भी इराक सरकार ने यह विधेयक को पारित किया है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक इराक में पहले से ही बालविवाह का काफी प्रचलन हैं। लगभग 28% लड़कियों की शादी 18 वर्ष के पहले ही हो जाती हैं। और यह कानून आने के बाद उनकी स्थिति और ज्यादा खराब है सकती हैं।इस संशोधन से युवा लड़कियों को यौन और शारीरिक हिंसा तथा बलात्कार का भी खतरा बढ़ जाएगा। महिलाएं पूरी तरह से शिक्षा, अधिकार , रोजगार से वंचित हो जाएगी।
कानून में दूसरा संशोधन 16 सितंबर को पारित हुआ था। इस कानून को कानून 188 का नाम दिया गया।सन् 1959 में जब इसे “कानून 188” का नाम दिया गया था तो इस कानून को पश्चिम एशिया सबसे प्रगतिशील कानूनों में से एक माना जाता था। लेकिन अब यह कानून आने से महिलाओं की स्थिति और ज्यादा खराब होने की आशंका हैं। यह महिलाओं की अशिक्षा और भेदभाव को बढ़ावा देगी । उनकी साथ शारीरिक हिंसा का भी खतरा बढ़ जाएगा।
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